National OBC Ayog | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग National Backward Classes Commission
राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग National Backward Classes Commission
संविधान मेँ
पिछड़ोँ की कोई परिभाषा नहीँ दी गई है। अनुच्छेद 340 में
पिछड़े वर्ग के लोगोँ की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है।
संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता मेँ किया। सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया।
राष्ट्रपति ने दुसरे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितम्बर, 1978 को बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता मेँ किया।
मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगस्त, 1990 मेँ केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियोँ मेँ 27 प्रतिशत स्थान पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
आयोग नागरिकोँ के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची मेँ शामिल करने के आवेदन का पुनरीक्षण करेगा और किसी पिछडे वर्ग को ज्यादा या कम प्रतिनिधित्व की सिफारिशों पर विचार करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता मेँ किया। सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को अमान्य कर दिया।
राष्ट्रपति ने दुसरे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितम्बर, 1978 को बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता मेँ किया।
मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगस्त, 1990 मेँ केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियोँ मेँ 27 प्रतिशत स्थान पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
आयोग नागरिकोँ के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची मेँ शामिल करने के आवेदन का पुनरीक्षण करेगा और किसी पिछडे वर्ग को ज्यादा या कम प्रतिनिधित्व की सिफारिशों पर विचार करेगा।
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