संविधान मेँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक का
प्रावधान अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 मेँ है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए होती है यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त
कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है।
भारत की समस्त वित्तीय प्रणाली संघ तथा राज्य
स्तरों पर नियंत्रण भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक करता है|
संविधान मेँ नियंत्रक महालेखापरीक्षक का पद
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के ही अनुरूप बनाया गया है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम
न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।
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