वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो | Wildlife Crime Control Bureau- WCCB

 
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो |


वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
 Wildlife Crime Control Bureau

भारत में वन्य जीवों से संबंधित संगठित अपराधों पर रोक लगाने हेतुपर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। 

वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तथा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्लीकोलकत्तामुंबईचेन्नई व जबलपुर में अवस्थित है।

वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 जेड के अंतर्गत यह अधिदेशित है कि तत्काल कार्यवही हेतु  सूचना को राजय तथा अन्य प्रवर्तन ऐजेसियों को उपलब्ध कराये जिससे अपराध एवं अपराधी को नियंत्रित किया जा सके।

वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्य 

  • वन्य जीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना तथा प्रवर्तन ऐजेसियों के क्षमता निर्माण में सहायता करना तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों में सलाह व सहायता आदि ब्यूरों के प्रमुख कार्य हैं।
  • अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना/जानकारी इक्कठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिये।

  • एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिये।

  • अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिये।

  • संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता प्रदान करने के लिये।

  • वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जाँच के लिये वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये।

  • भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित मुद्दों, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, पर प्रासंगिक नीति व कानूनों के संदर्भ में सलाह देने के लिये।

  • यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act), CITES और आयात-निर्यात नीति (EXIM Policy) के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवो की खेप के निरीक्षण में भी सहायता व सलाह प्रदान करता है।

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