शोषण के विरुद्ध अधिकार | धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार |संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार |Right against exploitation
शोषण के विरुद्ध अधिकार Right against exploitation
- अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय-विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित करता है।
- अनुच्छेद 23 न केवल राज्य के विरुद्ध वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षा प्रदान करता है।
- लेकिन इसका एक अपवाद भी है। राज्य को सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 24 यह उपबंध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में या किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार Right to religious freedom
- भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अत: संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म में विश्वास करने, धार्मिक कार्य करने व उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अनुच्छेद 25 यह प्रावधान करता है कि सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। किन्तु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक सम्प्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंध का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या उसके पोषण में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि जो विद्यालय पूरी तरह सरकारी राजकोष में चलाए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो विद्यालय सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं अथवा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनमें विद्यार्थी या उसके संरक्षक की स्वीकृति के बिना दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार Rights related to culture and education
- भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। अत: संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 29 प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हों, चाहे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हों, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रबंध का अधिकार देता है ।
- अनुच्छेद 30 के खण्ड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई संस्था किसी विशेष धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है।
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