शोषण के विरूद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 | Right against exploitation

 शोषण के विरूद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24
Right against exploitation in Hindi

 

शोषण के विरूद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 Right against exploitation in Hindi

संविधान की प्रस्तावना में वर्णित व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए तथा भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए अनु0 23 व 24 को मौलिक अधिकार के रुप में शामिल किया गया यह सरकारी व प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है।

 अनुच्छेद 23

  • अनु 23(1) मनुष्यों के क्रय विक्रय विशेषकर स्त्रियों व बच्चों के विक्रय पर रोक लगाया जाता है तथा बेगार व बालत् श्रम को निःषिद्ध घोषित किया जाता है। अनु0 23 (2) राज्य राष्ट्रीय हित में बल पूर्वक कार्य ले सकता है जैसे अनिवार्य सेना में भर्ती का अभियान ।

 

 अनुच्छेद 24

  • अनु0 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या परिसंकटमय परियोजनाओं में नही लगाया जाएगा।


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