मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है | Chief Minister (CM) Girl Guardian Pension Scheme

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | Chief Minister (CM) Girl Guardian Pension Scheme



मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना  योजना कब प्रांरभ की गई

  • 1 अप्रैल 2013

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है ? 

 

  • भारत में प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को जिनके केवल कन्या संतान ही है उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है। इस अवस्था में माता पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वे माता पिता जिनकी देखभाल के लिये उनका पुत्र नहीं है। 


  • ऐसे दम्पत्ति जिन्होने अपनी युवावस्था में पुत्र संतान की चिन्ता किये बिना छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना कर बढ़ती जनसंख्याक की रोकथाम के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। 


  • ऐसे दम्पत्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं, उनको 60वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संयुक्त रूप से (दम्पत्ति अर्थात पति एवं पत्नी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।


मुख्यिमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उदेद्शय

 

  • ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुखयमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है।

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता

1.   मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

2.   दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु ६० वर्ष हो ।

3.   दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो ।

4.   दम्पत्ति आयकरदाता न हो।


मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना  के लाभ

  • दम्पत्ति को रुपये 600/- प्रतिमाह ।

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

 

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

 

  • जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र। 

  • आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 

  • आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
  • युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
  • विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

 

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद


आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस


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