राज्य लोक सेवा ( MPPSC), संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना | MPPSC UPSC Pre Mains Success Award Scheme
राज्य लोक सेवा ( MPPSC)/संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना
राज्य लोक सेवा ( MPPSC)/संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार
योजना मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग से संबन्धित राज्य प्रवर्तित योजना है
।
योजना का उद्देश्य
- म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की संतानो को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ।
राज्य लोक सेवा (MPPSC), संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना योजना के प्रावधान क्या है :
( 1 ) योजना का नाम “राज्य
लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना 2012" है।
(2) यह
योजना उन भवन ओर अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होंगे, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष
हिताधिकारी हो, तथा वैध परिचय पत्रधारी हो ।
( 3 ) वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक के 18 से 45 वर्ष की आयु के पुत्र पुत्रियों का राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संघ
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में विभिन्न स्तर पर चयनित होने पर योजनातंर्गत
प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी ।
(4 ) देय
लाभ निम्नानुसार है-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर- 15 हजार रुपये
- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर- 25 हजार रुपये
संघ लोक सेवा अयोग UPSC
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर - 25 हजार रुपये
- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर- 50 हजार रुपये
( 5 ) उपरोक्त लाभ परीक्षा के एक स्तर पर चयनित होने पर जीवनकाल में एक बार प्रदान किया जायेगा।
( 6 ) यदि आवेदन द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के विभिन्न स्तरो हेतु
योजनांतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो, तथा
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी चयन हुआ हो तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा
में चयन हेतु भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
योजना
की पात्रता किसे है:
(1) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक, जो कि वैध परिचय पत्र धारी है के 18 से 45 वर्ग के पुत्र पुत्रियों को राज्य लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने पर विभिन्न स्तरों पर चयन होने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जायेगा।
( 2 ) श्रमिक द्वारा लाभ प्राप्त करने के वर्ष के विगत 12 माह में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष किया जाना आवश्यक होगा।
3. MP PSC UPSC Qualified योजना हेतु आवेदन कैसे एवं कहाँ करें:
(1) अपने
क्षेत्र के संबंधित सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी के
कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया जायेगा।
(2) आवेदन
परीक्षा परिणाम आने के तीन माह अर्थात 90
कार्य दिवस की समयावधि में किया जाना होगा।
(3) आवेदन के साथ परीक्षा में चयनित होने की अभिप्रमाणित जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
(4) हिताधिकारी
के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें
निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री के नाम एवं उम्र का उल्लेख हो ।
4. योजना
की स्वीकृति का अधिकार किन्हें है:
(1) योजनान्तर्गत
स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक
श्रम पदाधिकारी को है।
5. भुगतान
की प्रक्रिया क्या होगी:
(1) जिला
श्रम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के संबंध में वांछित जांच तथा निर्माण श्रमिक
के संबंध में सत्यापन उपरांत प्रकरण अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल को प्रेषित किये जायेंगे।
(2) सचिव
द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रकरण स्वीकृति योग्य
पाये जाने पर स्वीकृत कर जिला श्रम कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।
(3) स्वीकृति
प्राप्त होने पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का एकाऊण्ट
पेयी चेक पंजीबद्ध हिताधिकारी के नाम से जारी किया जावेगा।
6. अन्य
विवरण कोई हो तो:
योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के
अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो
उस स्थिति में श्रमायुक्त का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
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