वीज़ा क्या होता है|वीज़ा के प्रकार । VISA Ke Prakar

 वर्क वीज़ा क्या होता है,वीज़ा के  प्रकार

वर्क वीज़ा क्या होता है|वीज़ा के  प्रकार । VISA Ke Prakar


वीज़ा क्या होता है

  • वीजा एक ऐसा नियम है जो देशों के बीच ऐसे राष्ट्र में लोगों के प्रवेश और ठहरने को वैध बनाने के लिए लागू होता है जहां उनकी राष्ट्रीयता या मुक्त पारगमन नहीं है। वीजा के रूप में भी जाना जाता है, वीजा एक दस्तावेज है जो अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है यह इंगित करने के लिए कि यह जांच की गई है और देश में प्रवेश करने या छोड़ने के लिए वैध माना गया है।
  • कई प्रकार के वीजा हैं, जो यात्रा के कारणों के अनुसार दिए गए हैं। 

ट्रांजिट वीज़ा

  • ट्रांजिट वीज़ा वह होता है जो किसी विषय को एक देश में रोकने की अनुमति देता है और फिर दूसरे तक अपनी यात्रा जारी रखता है। इस प्रकार का वीजा आमतौर पर अधिकतम तीन दिनों का ठहराव देता है।

पर्यटक वीजा

  • पर्यटक वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो इसे जानने के लिए किसी देश की यात्रा करना चाहते हैं। यह वीज़ा मेजबान राष्ट्र में आगंतुक को काम करने या व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देता है। इसका विस्तार छह महीने तक पहुंच सकता है।

वर्क वीजा

  • वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और डिप्लोमैटिक वीजा अन्य प्रकार के मौजूदा वीजा हैं। कुछ देशों के नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता आमतौर पर राजनीतिक दबावों और आर्थिक हितों को दर्शाती है, संक्षेप में, वीजा लोगों के मिलन का खतरा है।


वीजा के मामले में सबसे अधिक काम करने वाले देशों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें वर्तमान में रोजगार मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कुल पांच अलग-अलग प्रकार हैं:


  • ईबी -1, जो शोधकर्ताओं या वरिष्ठ अधिकारियों जैसे प्राथमिकता वाले पेशेवरों के लिए है।
  • EB-2, व्यवसाय, कला या विज्ञान में विशेष उन्नत पेशेवरों के लिए।
  • EB-3, कुशल श्रमिकों के लिए।
  • EB-4, विशेष प्रवासियों जैसे विदेशियों के लिए जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर चुके हैं या जो अमेरिकी नागरिकों के विधुर हैं।
  • ईबी -5, आप्रवासी निवेशकों के लिए।


वर्क वीज़ा और अमेरिका 

  • भारत जैसे विकासशील देशों में आईटी क्रांति, इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन ने अमेरिका में अपेक्षाकृत कम लागत पर काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या को जन्म दिया है जो नियोक्ता और कर्मियों दोनों के लिये एक बेहतरीन स्थिति है।
  • अमेरिकी प्रशासन आईटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल कम लागत वाले कर्मचारियों के रिक्त स्थान भरने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वीज़ा जारी करता है।
  • ये वीज़ा अमेरिका के बाहर की कंपनियों को क्लाइंट साइटों पर काम करने के लिये कर्मचारियों को भेजने की अनुमति देते हैं।


वीज़ा के प्रकार:

H1-B वीज़ा की जानकारी 

  • संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1-B वीज़ा वस्तुतः इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट’ (Immigration and Nationality Act) की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक गैर-अप्रवासी (Non-immigrants) नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है।
  • यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।


H2-B वीज़ा:

  • इस तरह के वीज़ा का आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र को श्रम विभाग से प्रमाणित होना चाहिये। यह अस्थायी रोज़गार के लिये जारी किया जाता है।


L-1 वीज़ा:

  • यह एक गैर-प्रवासी वीज़ा है जिसके तहत कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों या फिर मूल कंपनी में रख सकती हैं।


H-4 वीज़ा क्या होता है 

  • H1-B वीज़ा धारकों के आश्रित परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी) को एक H-4 वीज़ा जारी किया जाता है जो कि H1-B वीज़ा धारक के साथ उनके प्रवास के दौरान अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। H-4 वीज़ा के तहत मुख्य आवेदक H1-B वीज़ा धारक ही होता है। H-4 वीज़ा के लिये परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्हता प्राप्त हैं और अपने देश के ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आवेदन कर सकते हैं।


J-1 वीज़ा:

  • यह कार्य-अध्ययन से संबंधित ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों पर छात्रों हेतु है।


H-1B वीजा के बारे में जानकारी 

H-1B 

  • आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम, धारा 101 (ए) (15) (एच) के तहत संयुक्त राज्य में एक वीजा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है।
  • इसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवसाय में पेशेवर ज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या कार्य अनुभव के समकक्ष की आवश्यकता होती है। इसमें रहने की अवधि तीन साल है, जो छह साल तक बढ़ाई जा सकती है; जिसके बाद वीजा धारक को फिर से आवेदन करना पड़ सकता है।
  • कानून के जरिये हर साल जारी किए जाने वाले H-1B वीजा की संख्या पर नियंत्रण कराया जाता है: 2017 में 180,440 नए और शुरुआती H-1B वीजा जारी किए गए।
  • H-1B वीजा का प्रयोग कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को अपने रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयोग करती हैं।
  • इस वीजा की एक प्रमुख विशेषता है कि वीजा धारक अमेरिका में स्थाई नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं, साथ ही उसे अमेरिका में सम्पत्ति खरीदने व बेचने का भी अधिकार होता है।
  • H-1B वीजा के कारण अमेरिकी कंपनियाँ कम वेतन पर ही भारत व चीन जैसे देशों के कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, जिसके कारण अमेरिका में बेरोजगारी व अमेरिकी कर्मचारियों को छँटनी का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षण वादी नीति के तहत H-1B वीजा के नियमों को बदलने का कार्य किया।
  • लेकिन इन नियमों को अभी तक फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित न किए जाने के कारण इयब ये नियम मान्य नहीं होंगे।

H-1B Fact in Hindi

  • कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से दक्ष (Professionally skilled) है और उस व्यवसाय से संबंधित स्नातक स्तर की डिग्री रखता है, तो वह H-1B वीजा हासिल करने की योग्यता रखता है।
  • H-1B वीजा को यूएस सिटीजेनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विस (USCIS) द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। USCIS में H-1B वीजा के लिये सिर्फ कंपनियां ही आवेदन कर सकती है कोई व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता।
  • H-1B वीजा धारक अपने साथ अपने पति या पत्नी व बच्चे जिसकी उम्र 21 साल से कम हो, को अपने साथ H-4 वीजा के साथ आश्रित (Dependent) के रूप में अमेरिका ले जा सकते है।
  • H-1B वीजा धारकों के पति या पत्नी और बच्चे अमेरिका में किसी प्रकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे स्कूल या कॉलेज में अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही वे अमेरिका में Bank Account और Driving License के लिये आवेदन भी कर सकते हैं।

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