मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है ?
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 01 अगस्त
देश भर में तीन तलाक के खिलाफ कानून के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये 01 अगस्त को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ का आयोजन किया गया।
केंद्र सरकार ने 01 अगस्त, 2019 को तीन तलाक की प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करते हुए कानून अधिनियमित किया था।
ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य तीन तलाक जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर ‘लैंगिक समानता’ सुनिश्चित करना था तथा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को और मज़बूत करना था।
इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जा सके। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के मुताबिक, तलाक की घोषणा को एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा जिसके लिये जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कैद हो सकती है। गौरतलब है कि इस कानून के माध्यम से तीन तलक के मामलों में 82 प्रतिशत की कमी आई है।
‘मिस्र’ पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था,जिसके पश्चात् सूडान, पाकिस्तान (1956), मलेशिया (1969), बांग्लादेश (1972), इराक (1959), सीरिया (1953) द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया।
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