अडॉप्ट आगंनवाडी कार्यक्रम क्या है जानकारी | ADOPT AN ANGANWADI Porgrame Details in Hindi
अडॉप्ट आगंनवाडी कार्यक्रम क्या है जानकारी
अडॉप्ट आगंनवाडी कार्यक्रम क्या है जानकारी
- मध्यप्रदेश में 97135 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं । इन केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाऐं तथा 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है ।
- आगंनवाडी सेवाओं को अधिक प्रभावी और बालरुचि योग्य बनाने हेतु शासन निरन्तर प्रयासरत है ।
- आगंनवाडी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं की पूर्ति हेतु सामाजिक सहभागिता एवं जागरुकता आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास उद्देश्य हैं कि आगंनवाडी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उनका समग्र विकास संभव हो |
- इसी उद्देश्य से ऐसे दानदाताओं/सहयोगकर्ताओं को आगंनवाडी केन्द्रों से सम्बद्ध किया जाता रहा है, जो आगंनवाडी केन्द्र को Adopt कर इन केन्द्रों की आधारभूत आवश्यकताओं एवं सेवाओं में अपनी सहभागिता कर सकें |
आगंनवाडी केन्द्रों Adopt कर क्या कर सकते हैं
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इन आगंनवाडी केन्द्रों को Adopt कर निम्न सेवाओं में सहयोग प्रदान कर सकते हैं : -
1. अधोसंरचना मूलक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग
- आगंनवाडी भवन हेतु भूमि
- नवीन आगंनवाडी भवन का निर्माण
- अतिरिक्त कक्षों का निर्माण
- मरम्मत कार्य
- रंगाई पुताई
- बाउंड्रीवाल का निर्माण
- झूला, फिसलपट्टी,सीसा,डबलवार,आदि
- स्थायी प्रकृति के फर्नीचर
- अन्य आधारभूत सेवाऐं
2. बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग
- यूनिफार्म
- गर्म कपड़े स्वेटर कैप आदि
- जूते-चप्पल
- बैग
- खिलोंनें
- स्वच्छता किट
3. स्वास्थय एवं पोषण सेवाओं में सहयोग
- कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना (SAM बच्चे)
- कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना (MAM बच्चे)
- पोषण सेवाओं में सहयोग (विशेष डाइट)
- पोषण सेवाओं में सहयोग (दवाइयाँ दिलवाना)
- व्यक्ति अथवा संस्था अपना पंजीयन कर एक अथवा अधिक आगनवाड़ी केन्द्रों को Adopt कर उसकी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की जवाबदारी ले सकते हैं ।
सहयोग प्रदाय करने की प्रक्रिया
- जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सहयोग के रूप में राशि प्राप्त कर सकेंगे
- राशि चेक / बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी
- जन सहयोग से प्राप्त होने वाली वस्तुएं / समान ग्राम स्तर / आंगनवाड़ी स्तर पर गृहण किये जा सकेंगे
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