लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए? | Loksabha Aur Rajya Sabha Me Antar

लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए

लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए? | Loksabha Aur Rajya Sabha Me Antar



लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए? MPPSC 2014

उत्तर- 

लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों की तुलना 

राज्यसभा तथा लोकसभा में तुलनात्मक अन्तर

 

राज्यसभा 

1. राज्य सभा एक स्थायी सदन हैजिसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तथा उतने ही नवनिर्वाचित हो जाते हैं। 

2. राजसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों में से नामित करता है। वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। 

3. राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। 

4. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संधित राज्यों की विधानसभाएँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर करती है। 

5 धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनस्र्थापित नहीं किया जा सकता है। 

6. धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। इसके लिए उसे 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं किया जाए तो उसे पारित समझा जाता है। 

7. मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। 

8. राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। 

9. राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। 

10. जब लोकसभा भंग हो तथा आपात स्थिति लागू कर दी जाए तो उसका अनुमोदन राज्यसभा करती है। 

11. उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारम्भ किया जाता है।

 

लोकसभा

 

1. लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का है तथा इससे पहले भी इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नई लोकसभा का चुनाव छह माह के भीतर हो जाना चाहिए। संसद में अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं जिसमें से 530 राज्यों से 20 रांघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इण्डियन सदस्य राष्ट्रपदि द्वारा नामित होते हैं। 

2. वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 

3. लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। तथा इनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 

4. लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वजनिक गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। वे जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। 

5. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता। 

6. लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। 

7. धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम एवं वास्तविक अधिकार प्राप्त है। 

8. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 

9. लोकसभा को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार नहीं है। 

10 लोकसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार नहीं है। 

11. लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। 

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