राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संरचना | NBA Kya Hai
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संरचना
- भारत में जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की गई थी।
- यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिये विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।
NBA की संरचना
राष्ट्रीय जैव विविधता
प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
किया जाता है:
एक अध्यक्ष
तीन पदेन सदस्य जिनमें एक
जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और दो पर्यावरण एवं
वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
निम्नलिखित मामलों से
संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात पदेन सदस्य
हैं:
1. कृषि अनुसंधान एवं
शिक्षा।
2. जैव प्रौद्योगिकी।
3. महासागरीय विकास।
4. कृषि एवं सहयोग।
5. भारतीय चिकित्सा
पद्धति एवं होम्योपैथी।
6. विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी।
7. वैज्ञानिक एवं
औद्योगिक अनुसंधान।
आवश्यक मामलों में विशेष
ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से पाँच गैर-सरकारी
सदस्य नियुक्त किये जाते हैं।
NBA के कार्य
- जैव विविधता के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिये उचित, सक्षम वातावरण तैयार करना।
- केंद्र सरकार को परामर्श देना, जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना एवं जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, जैव संसाधनों तक पहुँच तथा समान लाभ साझा करने हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करना।
- भारत से बाहर किसी भी देश में अवैध रूप से प्राप्त भारतीय जैव संसाधन अथवा ऐसे जैव संसाधनों से संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने का विरोध करने के लिये आवश्यक उपाय करना।
- राज्य सरकारों को जैव विविधता के महत्त्व वाले क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु परामर्श देना एवं उनके प्रबंधन के लिये उपाय सुझाना।
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