राज्य जैव विविधता बोर्ड |State Biodiversity Board in Hindi
राज्य जैव विविधता बोर्ड , State Biodiversity Board in Hindi
राज्य जैव विविधता बोर्ड
राज्य जैव विविधता बोर्ड
(State Biodiversity Board- SBB) की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की
धारा 22 के अनुसार की जाती है।
संरचना: राज्य जैव
विविधता बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
- एक अध्यक्ष।
- राज्य सरकार से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन अधिकारी (पाँच से अधिक नहीं)।
- ये जैव विविधता संरक्षण, जैव संसाधनों के धारणीय उपयोग एवं जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समान बँटवारे से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ (पाँच से अधिक सदस्य नहीं) होते हैं।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य
- संरक्षण, धारणीय उपयोग या समान लाभ साझा करने से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन राज्य सरकारों को परामर्श देना।
- अन्य व्यावसायिक उपयोग अथवा जैव-सर्वेक्षण एवं लोगों द्वारा किसी भी जैव संसाधन के जैविक उपयोग हेतु अनुरोधों को अनुमोदन के माध्यम से विनियमित करना।
मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 को राज्य सरकार द्वारा 17.12.2004 को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया था। बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई थी।
बोर्ड के उद्देश्य हैं:
- जैव विविधता का संरक्षण,
- इसके घटकों का सतत उपयोग और
- जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का समान रूप से कतरन।
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