मध्यप्रदेश गौरव सम्मान नियम राशि और पात्रता चयन प्रक्रिया | Madhya Pradesh (MP) Gaurav Samman Rules Details in Hindi

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान नियम राशि और पात्रता चयन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान मध्यप्रदेश गौरव सम्मान नियम राशि और पात्रता प्रक्रिया | Madhya Pradesh (MP) Gaurav Samman Rules Details in Hindi

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान 

राज्य सरकार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय वीरतापूर्ण, साहस एवं सामाजिक कार्यों का परिचय देने पर सम्मानित करने के उददेश्य से "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" दिया जाता है .


मध्यप्रदेश गौरव सम्मान श्रेणियां 

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत वैयक्तिक तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट/असाधारण कार्यों हेतु दिये जायेंगे।

 

1. पर्यावरण एवं जल संरक्षण 

2. वीरता पूर्ण कार्य 

3. सामाजिक सुधार 

4. सामाजिक सौहार्द एवं सद्भावना 

5. महिलाओं एवं बच्चों का विकास 

6. जनभागीदारी/सामुदायिक प्रबंधन

7. शिक्षा एवं खेलकूद 

8. स्वास्थ्य एवं पोषण 

9. जनसेवा

 


 "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" नियम 2022

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" नियम 2022 है। 

(2) ये नियम वर्ष 2022 से प्रभावशील होंगे। 

(3) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा। 

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन कर सकेगें। 

नोट:- "मूल निवासी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मूल निवासी होने की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ।

 

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार की राशि और पात्रता: 

  • "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" की संख्या 10 (दस) होगी, जो उपरोक्त श्रेणियों में से श्रेष्ठतम 10 प्रविष्टियों को दिया जाएगा।
  •  "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" हेतु सम्मान राशि 5 लाख होगी। इस प्रकार "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" हेतु कुल राशि 50 लाख होगी। यदि पुरस्कार के लिए एक ही कार्यक्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी।

 

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान किस अवधि के कार्यों के लिया दिया जायेगा 

 

(1) "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के कैलेंडर वर्ष में किए गए उपरोक्त उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाएगा। 

(2) यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं होता हैं तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा और यह पुरस्कार आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत (Carry Forward) नहीं होगा।

 

मध्यप्रदेश गौरव सम्मानआवेदन की प्रक्रिया:

 

(1) पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में अप्रैल माह में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर उप संचालक जनसंपर्क द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा। 

(2) आवेदन एकीकृत पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाएगे। 


मध्यप्रदेश गौरव सम्मान आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सारणी :

 

(1) माह अप्रैल में विज्ञापन जारी कर 15 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किये जाएँगे। 

(2) 15 जुलाई से 15 सितंबर विभाग द्वारा श्रेष्ठतम 10 प्रविष्टियों का चयन। 

(3) 15 सितंबर से 15 अक्टूबर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट / असाधारण कार्यों हेतु चयनित प्रविष्टियों का संकलन, छटनी एवं सक्षम स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त किया जाना । 

(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की घोषणा

(5) मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 01 नवंबर पर पुरस्कारों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरण |

 

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान आवेदन पत्रों पर विचार की प्रक्रिया:

 

(1)आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महानिदेशक, प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी । पुरस्कार के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

 

  • (1) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी -अध्यक्ष
  • (2) उपाध्यक्ष, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान -सदस्य
  • (3) कृषि उत्पादन आयुक्त-  सदस्य 
  •  (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सा.प्र. विभाग- सदस्य 
  • (5) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, गृह विभाग - सदस्य 
  • (6) विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग- सदस्य
  • (7) प्रमुख सचिव, सूचना प्रौदयोगिकी विभाग- सदस्य
  • (8) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग-सदस्य
  • (9) प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग-सदस्य
  • ( 10 ) अपर सचिव / उप सचिव -संयोजक सदस्य

 

(2) स्क्रीनिंग कमेटी अपनी कार्य प्रणाली, चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वतः निर्धारित करेगी। 

(3) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शासन द्वारा निर्धारित माह में आयोजित की जाएगी तथा उसमें पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन किए गए व्यक्ति की राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी। 

(4) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी । 

(5) चयन के पश्चात समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । 

(6) "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" की स्वीकृति जारी होने के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार की राशि मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर चयनित व्यक्ति के खाते में देय चेक अथवा बैंक ड्राफट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। 

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.