अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2023 : इतिहास उद्देश्य महत्व |International Day for the Elimination of Violence against Women

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2023 : इतिहास उद्देश्य महत्व

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022 : इतिहास उद्देश्य महत्व |International Day for the Elimination of Violence against Women



अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2023 : इतिहास उद्देश्य महत्व


  • महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ (International Day for the Elimination of Violence against Women) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है।
  • महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने हेतु इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 07 फरवरी, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें 25 नवंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ के रूप में नामित किया गया। इस दिवस का आयोजन ‘मिराबाई बहनों’ (डोमिनिकन गणराज्य की तीन राजनीतिक कार्यकर्त्ता) के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक ‘राफेल ट्रुजिलो’ के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था।
  • संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में लगभग 15 मिलियन किशोर लड़कियाँ (15-19 आयु वर्ग) अपने जीवन में कभी-न-कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वहीं विश्व भर में लगभग 650 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है।

 

घरेलू हिंसा अधिनियम:

  • अधिनियम  का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनयम, 2005 है।
  • शारीरिक हिंसा, जैसे- थप्पड़ मारना, धक्का देना एवं पीटना।
  • यौन हिंसा जैसे- जबरन संभोग एवं अन्य रूप। (बलात्कार)
  • भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) दुरुपयोग, जैसे- अपमान, विश्वासघात, निरंतर अपमान करना, डराना, नुकसान पहुँचाने की धमकी, बच्चों को दूर करने की धमकी देना इत्यादि।
  • किसी  व्यक्ति को उसके परिवार  एवं दोस्तों से अलग करना, व्यक्ति के कही आने-जाने पर निगरानी रखना उसके  वित्तीय संसाधनों, रोज़गार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुँच को प्रतिबंधित करना इत्यादि।

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