केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन | Central Drugs Standard Control Organization

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन | Central Drugs Standard Control Organization


केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में 

  • केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
  • CDSCO के नियंत्रण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और प्रयोगशालाएँ हैं।

CDSCO के प्रमुख कार्य:

  • औषधियों के आयात पर विनियामक नियंत्रण।
  • नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंज़ूरी।
  • औषधि सलाहकार समिति (DCC) और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
  • केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंज़ूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा किया जाता है।


भारत के औषधि महानियंत्रक:

  • DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार है।
  • DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक एवं गुणवत्ता भी निर्धारित करता है।

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