केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन | Central Drugs Standard Control Organization
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- CDSCO के नियंत्रण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और प्रयोगशालाएँ हैं।
CDSCO के प्रमुख कार्य:
- औषधियों के आयात पर विनियामक नियंत्रण।
- नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंज़ूरी।
- औषधि सलाहकार समिति (DCC) और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंज़ूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा किया जाता है।
भारत के औषधि महानियंत्रक:
- DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक एवं गुणवत्ता भी निर्धारित करता है।
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