'पीएम-सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का
उत्थान करना और वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है।
इसे सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय एवं उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
यह पोर्टल वन-स्टॉप
प्वाइंट के रूप में कार्य करता है, जहाँ समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं और
उनके लिये पहले से उपलब्ध सभी ऋण एवं क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर
सकते हैं।
पूरे देश में पहुँच
सुनिश्चित करते हुए बैंकों,
गैर-बैंकिंग
वित्तीय कंपनियों के वित्त संस्थानों (NBFC-MFI) और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता की
सुविधा प्रदान की जाएगी।
NBFC MFI एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC है जिसमें
न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि (NOF) 5 करोड़ रुपए (देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में
पंजीकृत लोगों के लिये 2 करोड़ रुपए)
हैऔर इसकी निवल संपत्ति का कम से कम 85% "अर्हक संपत्ति
(इच्छित उपयोग या बिक्री)" के रूप में है।
नमस्ते योजना के बारे में जानकारी
नमस्ते योजना सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2022 में तैयार की गई
एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
इसका उद्देश्य शहरी
स्वच्छता कर्मचारियों के लिये सुरक्षा, गरिमा और सतत् आजीविका सुनिश्चित करना है।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के
पुनर्वास के लिये स्व-रोज़गार योजना (SRMS) का नाम बदलकर नमस्ते कर दिया गया है।
SRMS योजना मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के पुनर्वास में
मदद के लिये वर्ष 2007 में शुरू की गई
थी।
नमस्ते योजना को अगले तीन
वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के 4800 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाना है।
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